झारखंड राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य की तृतीय और चतुर्थश्रेणी की सरकारी नौकरियों में पांच फीसदी आरक्षण मिलेगा। विधेयक विधानसभा में पारित हुआ है।
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हेमंत सोरेन की सरकार ने विधानसभा में झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने का फैसला किया। |
झारखंड में अलग राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने बहुत कुछ किया है। विधानसभा ने झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है। झारखंड विधानसभा ने गुरुवार को झारखंड पद एवं सेवाओं में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2023 (Jharkhand Reservation of Vacancies in Posts and Services Amendment Act 2023) को मंजूरी दी। झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार के सदस्यों को राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत कोटा मिलेगा।
इस बिल का उद्देश्य राज्य सरकार की नौकरियों में झारखंड आंदोलनकारियों (प्रमाणित जीवित या मृत झारखंड आंदोलनकारियों) के एक योग्य परिवार के सदस्यों को एकमुश्त पांच प्रतिशत कोटा देना है। झारखंड आंदोलनकारी आयोग राज्य सरकार ने ऐसे आंदोलनकारियों की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए बनाया है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पहले ही लगभग 1700 लोगों को सूचित किया है।
विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इसका उद्देश्य उन लोगों का सम्मान करना है जिन्होंने अलग झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान दे दी। विधेयक को चयन समिति को भेजने के लिए निर्दलीय विधायक अमित यादव और आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने दो संशोधन प्रस्तुत किए, लेकिन वे खारिज कर दिए गए। विधेयक को विधानसभा में दो संशोधनों को खारिज करते हुए ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
विधायक अमित यादव ने कहा कि ओबीसी समुदाय को केवल 14 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है, इसलिए विधेयक को चयन समिति को भेजा जाना चाहिए। वहीं आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने सरकार पर निशाना साधा क्योंकि विधेयक को अप्रैल 2021 में जारी किया गया था। उनका प्रश्न था कि आपने पिछले 32 महीने में क्या किया? आप करीब 7000 लोगों को काम दिया है। सरकार पहले इस विधेयक को लागू करती तो लगभग 370 युवाओं को दूसरे राज्य में लड़ने वाले सेनानियों के परिवारों से सरकारी नौकरी मिलती।
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